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एयरलाइन को 1.72 लाख का जुर्माना, यात्री को गलत तरीके से बोर्डिंग से रोका

· India · Indian Express, Times of India

पंजाब के एक कंज्यूमर कमीशन ने एयरलाइन को यात्री को 1.72 लाख रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया है। एयरलाइन स्टाफ ने यात्री के US के वैध टिकट को नजरअंदाज कर उसे लंदन का यात्री मान लिया और UK वीजा की मांग की। दस्तावेज सही से चेक न करने पर कमीशन ने इसे सेवा में कमी माना है। एयरलाइन के पेश न होने पर यह फैसला एकतरफा सुनाया गया है।

ख़ास क्यों

यह फैसला एयरलाइंस की मनमानी और स्टाफ की लापरवाही के खिलाफ यात्रियों के अधिकारों को मजबूत करता है। बोर्डिंग के दौरान गलत जानकारी के कारण होने वाली परेशानी पर अब एयरलाइंस को जवाबदेह ठहराया जा सकेगा।

मूल ख़बर पढ़ें — Indian Express

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