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इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, अयोध्या मंदिर की जमीन का मुआवजा दे यूपी सरकार

· India · The Hindu, India Today, NDTV

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को अयोध्या के श्री ठाकुर राम जानकी सुग्रीवजी विराजमान मंदिर से ली गई 1,512 वर्ग मीटर जमीन के लिए 8 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ 1.21 करोड़ रुपये चुकाने का निर्देश दिया है। अदालत ने अधिकारियों की खिंचाई करते हुए कहा कि दिसंबर 2023 में 1.38 करोड़ रुपये देने का वादा करके जमीन पर कब्जा लिया गया था, लेकिन पूरा भुगतान नहीं किया गया। राज्य सरकार अब इस प्लॉट को नजीर या सरकारी जमीन बता रही है, जबकि अदालत ने पाया कि स्वामित्व पर सवाल उठाने से पहले राज्य ने खुद सेल डीड साइन किया था। जस्टिस अभय कुमार चौधरी और जस्टिस शेखर बी. सराफ की बेंच ने कहा कि अधिग्रहण से पहले अधिकारियों को टाइटल की जांच करनी चाहिए थी। अदालत ने यह भी साफ किया कि अगर राज्य स्वामित्व पर विवाद चाहता है, तो उसे सिविल कोर्ट में मामला लंबित रहने के दौरान कब्जा रखने के बजाय जमीन वापस करनी चाहिए।

ख़ास क्यों

यह फैसला अयोध्या में भूमि अधिग्रहण के मामलों में उत्तर प्रदेश सरकार को जवाबदेह बनाता है और यह सुनिश्चित करता है कि विकास परियोजनाओं के लिए ली गई संपत्ति का धार्मिक संस्थानों को पूरा मुआवजा मिले।

मूल ख़बर पढ़ें — The Hindu

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