अंड्र प्रदेश में बस ऑपरेटर पर Rs 73K मुआवजा, उड़ान चूकने पर रूट बदला
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जिला उपभोग आयोग ने अंड्र प्रदेश में Greenline Travels को 73,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, क्योंकि कंपनी ने एडोनि से बरसुगुंड़ के लिए निर्धारित 5 बजे की बस में रूट बदल दिया, जिसके कारण यात्री डीवनाहली में डीली जाने वाली IndiGo उड़ान चूक गया। कंपनी ने रूट परिवर्तन के प्रावधानों का हवाला दिया, पर आयोग ने मानसिक पीड़ा और कानूनी खर्च भी जोड़कर क्षतिपूर्ति तय की।
ख़ास क्यों
यह मामला उपभोक्ता अधिकारों को सुदृढ़ करता है, दिखाता है कि यात्रा सेवाओं में रूट विचलन से उत्पन्न यात्रा बाधा के लिए कंपनियों को वित्तीय और भावनात्मक नुकसान की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी।
मूल ख़बर पढ़ें — Times of India
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