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आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की भारत की पहली पैदल सुरक्षा नीति, SC के आदेश के बाद

· India · Indian Express, The Hindu

आंधर प्रदेश सरकार ने 7 अगस्त को 'आंध्र प्रदेश पैदल सुरक्षा एवं सार्वभौमिक पहुंच नीति 2026' की घोषणा की है। यह भारत की पहली ऐसी नीति है जो मूल रूप से पैदल यातायात की सुरक्षा के लिए बनाई गई है और इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अपनाया गया है, जिसने माना कि फुटपाथ पर चलना एक मूल अधिकार है। नीति में मौत के मामले में सड़क सुरक्षा ऑडिट, फुटपाथ की मरम्मत और व्यवहार परिवर्तन के तीन चरण शामिल हैं। इसके तहत सभी स्थानीय निकायों को लागू करना है और पहले एक मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही मोटर वाहिनी अधिनियम 1988 की धारा 198A के तहत अगर कर्मी या निर्माता की डिज़ाइन कमी से पैदल यात्री की मौत हो तो एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वर्ष 2024 में राज्य में कुल 8,346 सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी, जिनमें से 1,739 पैदल यात्रियों की थीं।

ख़ास क्यों

यह नीति सड़क सुरक्षा में अपनाए गए ढांचे के दोषों के लिए कानूनी ज़िम्मेदारी लगाती है। इसका उद्देश्य उन शहरों और स्थानों को प्राथमिकता प्रदान करना है जहां हर साल हजारों लोग सड़क दुर्घटना में जीवन गुआ देते हैं। इस नीति के तहत अधिकारियों और निर्माताओं के बीच एक साफ खातिर और इनाम का व्यवस्था है, जिससे सड़कों पर पैदल यात्रीयों की सुरक्षा सुनিশ्चित करने के लिए एक स्पष्ट दिशागत बनी है।

मूल ख़बर पढ़ें — Indian Express

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