पुलवामा हमला मामला: आरोपी इंशा जान की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने दिए मेडिकल सुविधा के निर्देश
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जम्मू की एक विशेष NIA कोर्ट ने 2019 के पुलवामा आतंकी हमले की साजिश के मामले में आरोपी इंशा जान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने सुनवाई जारी रहने और गवाहों के बयान बाकी होने का हवाला दिया। पिछले छह साल से जेल में बंद इंशा ने स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए जमानत मांगी थी। कोर्ट ने बारामुला जिला जेल प्रशासन को उन्हें जरूरी मेडिकल सुविधा देने और हर पखवाड़े अनुपालन रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इंशा और उनके पिता को 2020 में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों को रसद और खाना मुहैया कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
ख़ास क्यों
इस फैसले से 40 CRPF जवानों की जान लेने वाले पुलवामा हमले के मुकदमे की निष्पक्षता बनी रहेगी, साथ ही हिरासत में बंद आरोपी के इलाज की न्यायिक निगरानी भी सुनिश्चित होगी।
मूल ख़बर पढ़ें — Times of India
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