बैन एनालॉग पनीर पर बॉम्बे HC सख्त, ठाणे के रेस्टोरेंट को राहत देने से इनकार
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बॉम्बे HC ने ठाणे के वागले एस्टेट स्थित उडुपी स्वाद रेस्टोरेंट को तुरंत राहत देने से इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र FDA ने बैन एनालॉग पनीर के इस्तेमाल पर इस रेस्टोरेंट का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया था। एक्टिंग चीफ जस्टिस Ravindra V Ghuge और जस्टिस Gautam A Ankhad की बेंच ने कहा कि ग्राहकों को सिंथेटिक पनीर खिलाने वाले रेस्टोरेंट को भुगतना ही होगा। FDA ने जून की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की थी, जिसमें पनीर का सैंपल असुरक्षित और घटिया पाया गया था। रेस्टोरेंट ने दलील दी थी कि कार्रवाई से उसे भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि अधिकारियों ने नोटिस जारी नहीं किया था। हालांकि, कोर्ट ने सवाल किया कि रेस्टोरेंट ने मेनू या बोर्ड पर यह क्यों नहीं बताया कि वह डेयरी पनीर की जगह आर्टिफिशियल विकल्प परोस रहा है।
ख़ास क्यों
कोर्ट के इस कड़े रुख से महाराष्ट्र में मिलावटी डेयरी उत्पाद बेचने वाले रेस्टोरेंट के खिलाफ फूड सेफ्टी अभियानों को बड़ा न्यायिक समर्थन मिला है।
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