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Tehelka के पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल को झटका, Bombay HC ने सुनाई 10 साल की सजा

· India · The Hindu, Indian Express

Bombay HC की गोवा बेंच ने 2021 के बरी होने के फैसले को पलटते हुए तरुण तेजपाल को रेप केस में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को 'परवर्स' बताते हुए कहा कि पीड़ित के 'परफेक्ट विक्टिम' होने की धारणा गलत है। बेंच ने Nils Christie की थ्योरी का हवाला देते हुए कहा कि यौन उत्पीड़न के मामलों में पीड़ित के व्यवहार को लेकर बनी सामाजिक धारणाएं कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करनी चाहिए।

ख़ास क्यों

यह फैसला भारत में रेप केस से जुड़े कानूनी नजरिए में बड़ा बदलाव है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पीड़ित के व्यवहार के आधार पर उसकी विश्वसनीयता तय करने वाली पुरानी धारणाएं अब नहीं चलेंगी, जिसका असर भविष्य के सभी यौन उत्पीड़न मामलों पर पड़ेगा।

मूल ख़बर पढ़ें — The Hindu

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