बॉम्बे हाईकोर्ट का महाराष्ट्र FDA पर 5 लाख का जुर्माना, मिठाई दुकान का लाइसेंस रद्द करने पर लगाई फटकार
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने 98 प्रतिशत कंप्लायंस रिपोर्ट होने के बावजूद पुणे की एक मिठाई दुकान का लाइसेंस निलंबित करने पर महाराष्ट्र खाद्य सुरक्षा निकाय को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। निलंबन के कारण गुरुनानक डेयरी एंड स्वीट्स को बंद रहना पड़ा था, जिससे उसे 8.74 लाख रुपये का नुकसान हुआ था। कार्यवाहक मुख्य जस्टिस रवींद्र वी घुगे और जस्टिस गौतम ए अंखाड़ की बेंच ने इस कार्रवाई को अजीब नीति और मनमानी करार दिया। अदालत ने निलंबन आदेश को रद्द करते हुए याचिकाकर्ता को दुकान फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। FDA को 30 दिनों के भीतर मुआवजा राशि चुकानी होगी।
ख़ास क्यों
यह फैसला छोटे कारोबारियों को मनमानी प्रशासनिक कार्रवाई से बचाता है और उच्च कंप्लायंस के बावजूद भारी दंड देने के खिलाफ एक मजबूत न्यायिक मिसाल कायम करता है।
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