क्या भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपेगा? प्रत्यर्पण संधि और राजनीतिक पेचीदगियां
· World · The Hindu, Indian Express, Hindustan Times
बांग्लादेश ने भारत से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के औपचारिक प्रत्यर्पण की मांग की है। ढाका का कहना है कि जुलाई-अगस्त 2024 के आंदोलन से जुड़े मामलों में उनका सामना करने के लिए उन्हें वापस भेजा जाए। दोनों देशों के बीच साल 2013 की प्रत्यर्पण संधि के तहत आपराधिक मामलों में आरोपितों का आदान-प्रदान हो सकता है, लेकिन इसमें राजनीतिक अपराधियों के लिए एक खास प्रावधान भी है। समझौते के अनुच्छेद 6 के मुताबिक, अगर अपराध राजनीतिक प्रकृति का है तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है, हालांकि हत्या और अपहरण जैसे अपराध इस सुरक्षा के दायरे से बाहर हैं। शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को ढाका छोड़ने के बाद से भारत में ही हैं।
ख़ास क्यों
यह प्रत्यर्पण अनुरोध भारत के सामने एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती पेश करता है, जिसमें उसे एक तरफ बांग्लादेश के साथ अपनी द्विपक्षीय संधि की शर्तों को निभाना है और दूसरी तरफ देश की पूर्व प्रधानमंत्री को दी गई राजनीतिक शरण के राजनीतिक नफा-नुकसान को भी संभालना है।
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