घटिया खिलौने बेचने पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शिकंजा, CCPA ने लगाया 5 लाख का जुर्माना
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केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने जरूरी BIS क्वालिटी मानकों पर खरे न उतरने वाले खिलौने बेचने के मामले में एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। चीफ कमिश्नर निधि खरे और कमिश्नर अनुपम मिश्रा ने स्पष्ट किया कि तकनीकी रूप से उन्नत प्लेटफॉर्म्स को प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री रोकने के लिए पर्याप्त साधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। प्लेटफॉर्म ने दलील दी थी कि थर्ड-पार्टी लिस्टिंग के लिए वह कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं है, जिसे प्राधिकरण ने खारिज कर दिया।
ख़ास क्यों
यह कार्रवाई बच्चों को खतरनाक खिलौनों से बचाने के लिए डिजिटल मार्केटप्लेस पर कड़े रेग्युलेटरी एक्शन और जवाबदेही को पुख्ता करती है।
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