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शर्करी पर सेंट्रल सरकार ने लगाई स्टॉकहॉल्डिंग लिमिट, मध्य प्रदेश में मील के 10 लाख टन राफ़र ट्यूप तक मुफ्त एंट्री

· Business · Indian Express

उपभोक्ता मामलों, खाद्य प्रोसेसिंग और मिठाई वालों के लिए सरकार ने 15 दिन से अधिक स्टॉक नहीं रखने की मान्यता लगाई है। इन सभी कंपनियों को GST रिटर्न और HSN कोड के साथ मिलकर रिपोर्ट करना पड़ेगा। साथ ही सेंट्रल सरकार ने 31 अक्टूबर 2026 तक 10 लाख टन राफ़र ट्यूप के तहत ड्यूटी-फ्री रॉ सुगर आयात की अनुमति दे दी है। शर्करी के इस 15% वृद्धि के बाद इन बंध कदमों को फ़ैसले किया गया है।

ख़ास क्यों

बड़े संग्रह में स्टॉक रखने वाले कंपनियों के ऊपर कड़ी नियम लगाने से छोटे और बड़े उपभोक्ता दोनों को रीटेल प्राइस में राहत मिलेगी। फ़ूड प्रोसेसर, सॉफ्ट ड्रिंक और स्वीट सेलर्स के लिए स्टॉक हिम्मत में असर पड़ सकता है लेकिन दिमागदार इम्पोर्टेड सुगर से मिलकर दामों में उतार आएगा।

मूल ख़बर पढ़ें — Indian Express

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