मेडिकल डिवाइस पर अब स्टरलाइजेशन की जानकारी अनिवार्य, सरकार ने जारी किए नए नियम
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केंद्र सरकार ने मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनियों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। अब कंपनियों को अपने प्रोडक्ट के लेबल पर स्टरलाइजेशन करने वाले सब-कॉन्ट्रैक्टर का नाम और पता साफ तौर पर लिखना होगा। इस कदम का मकसद सप्लाई चेन में पारदर्शिता लाना और जवाबदेही तय करना है। आउटसोर्सिंग के जरिए होने वाली प्रोसेसिंग की सुरक्षा और क्वालिटी को लेकर उठ रहे सवालों के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। अब कंपनियों को रेगुलेटरी मंजूरी बनाए रखने के लिए इन मानकों का पालन करना होगा।
ख़ास क्यों
यह फैसला मरीजों और डॉक्टरों के लिए बेहद अहम है। इससे मेडिकल डिवाइस की स्टरलाइजेशन प्रक्रिया में शामिल हर इकाई की पहचान हो सकेगी, जिससे सुरक्षा मानकों की निगरानी बेहतर होगी और किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में जिम्मेदारी तय करना आसान होगा।
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