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सेंटर ने 2026 UGC नियमों पर पुनर्विचार किया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद

· India · Indian Express, The Hindu

सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को 2026 के UGC जाति-भेदभाव नियमों को रोका, यह कहते हुए कि नियम "prima facie vague" हैं और समाज को विभाजित कर सकते हैं। प्रमुख न्यायाधीश सुर्य कांत के नेतृत्व वाली तीन-न्यायाधीशों की पैनल ने UGC से चार हफ्तों के भीतर विस्तृत प्रत्युत्तर दाखिल करने को कहा, जिसके बाद याचिकाकर्ता दो हफ्तों में पुनः जवाब दे सकते हैं। 2012 के नियम अभी भी लागू रहेंगे। कोर्ट ने अलग से जाति-भेदभाव की परिभाषा की आवश्यकता पर सवाल उठाया और रैगिंग को नियमों के दायरे से बाहर रखा।

ख़ास क्यों

इस निर्णय से तय होगा कि क्या विश्वविद्यालयों को कड़े एंटी-जाति प्रावधान अपनाने होंगे, जिससे प्रवेश नीतियाँ और परिसर में व्यवहार पर असर पड़ेगा।

मूल ख़बर पढ़ें — Indian Express

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