निजी जानकारी लीक होने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे CJP प्रवक्ता सौरव दास, लगाई परमानेंट इंजंक्शन की गुहार
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CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने 21 अगस्त 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें कमेंटेटर अभिजीत अय्यर मित्रा, कई लॉ पोर्टल, मीडिया प्लेटफॉर्म, X और गूगल के खिलाफ परमानेंट इंजंक्शन की मांग की गई है। दास का आरोप है कि प्रतिवादियों ने ग्रेटर कैलाश स्थित उनके किराए के कमरे में घुसकर अंदर का वीडियो बनाया और X पर उनका आवासीय पता, माता-पिता की जानकारी और सेक्सुएलिटी सार्वजनिक कर दी। उनका कहना है कि इन खुलासों से उनके प्राइवेसी, डिग्निटी और सिक्योरिटी के अधिकार का हनन हुआ है और उन पर हिंसा का खतरा मंडरा रहा है। याचिका में आपत्तिजनक कंटेंट हटाने, पब्लिक एक्सेस बंद करने और प्राइवेसी उल्लंघन के लिए हर्जाने की मांग की गई है। दास ने यह भी कहा है कि उनके पुराने पत्रकारिता के कामों की वजह से उन्हें पहले भी जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं और पता बार-बार सामने आने से ये जोखिम और बढ़ गए हैं।
ख़ास क्यों
यह मामला तय कर सकता है कि भारतीय अदालतें राजनीतिक हस्तियों से जुड़े ऑनलाइन प्राइवेसी उल्लंघन के मामलों से कैसे निपटती हैं। इसका सीधा असर दास की व्यक्तिगत सुरक्षा पर भी है और यह भारत में पर्सनल डेटा की सुरक्षा के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है।
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