डिल्ली हाई कोर्ट ने जेनू को ‘कमी अंक पद्धति’ पर रोक लगाई
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डिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि जेनू 2026-27 की दाखिला प्रक्रिया में ‘कमी अंक पद्धति’ का प्रयोग नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति जस्मीत सिंह ने सवाल किया कि क्या प्रतियोगी परीक्षा ख़त्म होने के बाद CUET के अंक में कॉलेज अंक जोड़ सकता है। वर्तमान में यह पद्धति योग्य छात्रों को अधिकतम बारह अंक (हर अंक तीन मार्क के बराबर) देती है। कॉलेज ने कहा कि यह नीति देश के विविध हिस्सों से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है।
ख़ास क्यों
इस फैसले से दाखिलों के इंतज़ार में लगे छात्रों के लिए अनिश्चितता बढ़ गई और जेनू की शैक्षणिक स्वायत्तता पर भी असर पड़ा है।
मूल ख़बर पढ़ें — Times of India
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