Delhi Race Club पर HC का बड़ा फैसला, खाली करने के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज
· India · Indian Express, The Hindu
Delhi High Court ने Jockey Association of India की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें Delhi Race Club को खाली करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि एसोसिएशन इस संपत्ति का पट्टेदार (lessee) नहीं है। Estate अधिकारियों ने 11 अगस्त को लोक कल्याण मार्ग स्थित परिसर को 15 दिनों के भीतर खाली करने का निर्देश दिया था। एसोसिएशन का तर्क था कि इस फैसले से 5,000 लोगों की आजीविका प्रभावित होगी।
ख़ास क्यों
कोर्ट के इस आदेश के बाद Delhi Race Club को खाली कराने का रास्ता साफ हो गया है। इससे न केवल हजारों कर्मचारियों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है, बल्कि उत्तर भारत में घुड़दौड़ के भविष्य पर भी अनिश्चितता के बादल छा गए हैं।
मूल ख़बर पढ़ें — Indian Express
टेलीग्राम पर जुड़ें
ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले। 10,000 सदस्य होने पर हम Android ऐप लॉन्च करेंगे।