NTA को खत्म करने की याचिका खारिज, दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
· India · Hindustan Times, The Hindu
दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को NTA को भंग करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। NEET के दो छात्रों ऋषि कैलाश और फातिमा कौसर की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस DK Upadhyaya और जस्टिस Tejas Karia की बेंच ने कहा कि इसमें व्यक्तिगत शिकायतों और जनहित याचिका की प्रेयर को मिला दिया गया है, इसलिए इस पर विचार नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ताओं ने पेपर लीक के बाद हुई NEET-UG की री-परीक्षा में OMR शीट से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। केंद्र और NTA की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने OMR शीट से छेड़छाड़ के आरोपों से इनकार किया।
ख़ास क्यों
यह फैसला देश भर के मेडिकल छात्रों और उम्मीदवारों के लिए अहम है, क्योंकि यह राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं की जवाबदेही और परीक्षा की पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है।
मूल ख़बर पढ़ें — Hindustan Times
टेलीग्राम पर जुड़ें
ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले। 10,000 सदस्य होने पर हम Android ऐप लॉन्च करेंगे।