सीबीआई की याचिका, दिल्ली उच्च न्यायालय में केजरीवाल के डिस्चार्ज पर
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सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में सीबीआई की याचिका सुनी जाएगी जिसमें वे अर्विंद केजरीवाल, मनिष सिसोदिया और 21 अन्य के डिस्चार्ज को चुनौती देते हैं। न्यायाधीश मनोज जैन भी पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री और उनके सहायक के सीबीआई की संशोधन याचिका को खारिज करने की अपील पर विचार करेंगे। ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी को आरोपियों को डिस्चार्ज किया था, कहते हुए कि अभियोजन का मामला अदालत के परीक्षण में नहीं टिकता। सीबीआई दावा करता है कि डिस्चार्ज आदेश कानूनी रूप से दोषपूर्ण है और साक्ष्य की चुनिंदा व्याख्या पर आधारित है।
ख़ास क्यों
इस सुनवाई के परिणाम से तय होगा कि दिल्ली के पूर्व नेतृत्व के खिलाफ शराब नीति मामले की कानूनी प्रक्रिया फिर से शुरू होगी या बनी रहेगा।
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