कल्लकुरिची में पूर्व कोर्ट कर्मचारी को 37 साल की सजा, फंड गबन का मामला
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कल्लकुरिची की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने मोटर दुर्घटना दावा मामलों के फंड का गबन करने वाले पूर्व शेरिस्तादार सहायक को 37 साल की कैद की सजा सुनाई है। जांच में सामने आया कि आरोपी ने 2012 से 2015 के बीच पुराने मामलों के नंबरों का दोबारा इस्तेमाल किया, अदालत के चेक पर जजों के जाली हस्ताक्षर किए और रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की। गबन किए गए पैसे आरोपी के बेटे और तीन सहयोगियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए थे। 2021 के मद्रास हाईकोर्ट के निर्देश पर तत्कालीन प्रधान सब-ऑर्डिनेट जज द्वारा की गई जांच के बाद इस फर्जीड़े का खुलासा हुआ। शुरुआती जांच में 28 लाख रुपये का गबन सामने आया था, जबकि बाद की जांच में 10 लाख रुपये और पकड़े गए।
ख़ास क्यों
यह मामला न्यायिक रिकॉर्ड और वित्तीय प्रबंधन में बड़ी सुरक्षा कमियों को उजागर करता है, साथ ही भ्रष्टाचार में शामिल लोक सेवकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का संदेश देता है।
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