गुरदासपुर में उपभोक्ता आयोग का फैसला, शादी रद्द होने पर रिसॉर्ट को लौटाने होंगे 8.5 लाख
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पंजाब के गुरदासपुर में जिला उपभोक्ता आयोग ने एक लग्जरी रिसॉर्ट को निर्देश दिया है कि वह शादी रद्द होने के बाद ग्राहक को 8.5 लाख रुपये वापस करे। आयोग ने कहा कि रिसॉर्ट 10 लाख रुपये की एडवांस राशि में से केवल 15 फीसदी यानी 1.5 लाख रुपये ही प्रशासनिक खर्च के तौर पर काट सकता है। शिकायतकर्ता ने पूरी रकम वापसी की मांग की थी, जबकि रिसॉर्ट का तर्क था कि बुकिंग एकतरफा रद्द की गई और उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ है। आयोग ने रिसॉर्ट के इस दावे को खारिज कर दिया कि बुकिंग किसी एजेंट के जरिए हुई थी, क्योंकि पैसे सीधे शिकायतकर्ता के बैंक खाते से ट्रांसफर किए गए थे।
ख़ास क्यों
यह फैसला स्पष्ट करता है कि लिखित अनुबंध के अभाव में सेवा प्रदाता एडवांस राशि मनमाने ढंग से नहीं रख सकते। यह उपभोक्ताओं के लिए उचित कैंसिलेशन पॉलिसी को लेकर एक महत्वपूर्ण नजीर है।
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