भगवंत Mann वीडियो केस: तीसरे आरोपी पंकज यादव को मिली जमानत, कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार
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गुड़गांव की एक अदालत ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत Mann के कथित आपत्तिजनक वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट से जुड़े मामले में गिरफ्तार तीसरे आरोपी पंकज यादव को नियमित जमानत दे दी है। दिल्ली में ट्रेनिंग सेंटर चलाने वाले पंकज पर उस रिपोर्ट को तैयार करने में शामिल होने का आरोप था, जिसमें दावा किया गया था कि वीडियो AI से बनाया गया था। एडिशनल सेशन जज सुदीप गोयल ने बिना बुनियादी सबूत के BNS की धारा 111 के तहत संगठित अपराध के गंभीर प्रावधान लगाने के लिए पुलिस की आलोचना की। कोर्ट ने टिप्पणी की कि राज्य सरकार पूछताछ के नाम पर सबूत तलाशने के लिए कस्टडी का इस्तेमाल नहीं कर सकती। इस मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपी अब जमानत पर बाहर हैं, जबकि पुलिस ने कथित तौर पर शामिल पंजाब पुलिस के दो वरिष्ठ अधिकारियों से अभी तक पूछताछ नहीं की है।
ख़ास क्यों
यह फैसला राज्य के अधिकारियों से जुड़े हाई-प्रोफाइल राजनीतिक मामलों में सख्त आपराधिक कानूनों के इस्तेमाल पर अदालती निगरानी को रेखांकित करता है।
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