हिमाचल में सड़कों के लिए वन भूमि डायवर्जन पर रोक, हाई कोर्ट ने दिए सख्त निर्देश
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Himachal High Court ने चंद्रताल झील, शिकारी देवी मंदिर और चूड़धार मंदिर जैसे संवेदनशील इलाकों में सड़क निर्माण के लिए वन भूमि डायवर्जन के सभी प्रस्तावों पर रोक लगा दी है। CJI गुरमीत सिंह संधवालिया और जस्टिस बिपिन चंद्र नेगी की बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि सड़कों के कारण पर्यटन का दबाव बढ़ा है और पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। राज्य सरकार के पास फिलहाल 2,183 सड़क परियोजनाएं लंबित हैं, जिन पर अब काम नहीं हो सकेगा।
ख़ास क्यों
यह फैसला पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को पर्यावरण विनाश से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। कोर्ट का यह कदम अनियंत्रित पर्यटन और कचरे की समस्या को नियंत्रित करने के साथ-साथ वन भूमि पर निर्भर विकास परियोजनाओं की समीक्षा की जरूरत को भी रेखांकित करता है।
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