बेंगलुरु में गलत तरीके से हिरासत में लिया गया जापानी नागरिक, सरकार देगी 75 हजार का मुआवजा
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कर्नाटक मानवाधिकार आयोग ने 2019 में गलत तरीके से हिरासत में लिए गए जापानी नागरिक Hirotoshi Tanaka को 75,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने दोषी पुलिसकर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। Tanaka को 19 दिनों तक हिरासत में रखा गया था और 2021 में उन्हें जापान डिपोर्ट कर दिया गया था।
ख़ास क्यों
यह मामला भारत में पुलिस की जवाबदेही और गलत हिरासत के मुद्दों को उजागर करता है, जो विदेशी नागरिकों का कानूनी व्यवस्था पर भरोसा प्रभावित कर सकता है।
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