JK हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, गांधी नगर में जारी रहेगी शराब की दुकान
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जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने स्थानीय लोगों के विरोध को खारिज करते हुए जम्मू के गांधी नगर में शराब की दुकान के संचालन को हरी झंडी दे दी है। जस्टिस संजय परिहार ने 20 अगस्त को फैसला सुनाते हुए कहा कि आबकारी विभाग का रुख असंगत था, क्योंकि आसपास कई अन्य शराब की दुकानें बिना किसी विरोध के चल रही हैं। कोर्ट ने ई-नीति के तहत सफल बोली लगाने वाले को राहत दी है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया था कि इस दुकान के कारण नशेड़ियों की हरकतों और वारदातों में इजाफा हुआ है, जिससे महिलाओं का शाम को निकलना दूभर हो गया था।
ख़ास क्यों
यह फैसला नीलामी के जरिए आबकारी लाइसेंस देने की प्रक्रिया को वैध ठहराता है और यह तय करता है कि स्थानीय विरोध के बीच आबकारी नीतियों को कैसे लागू किया जाना चाहिए।
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