कर्नाटक हाई कोर्ट की केंद्र को सलाह- आपराधिक मामलों में पासपोर्ट की अवधि बढ़ाने पर करे विचार
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कर्नाटक हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि जिन नागरिकों पर आपराधिक मामले लंबित हैं, उन्हें जारी होने वाले शॉर्ट-वैलिडिटी पासपोर्ट की अवधि बढ़ाई जाए। जस्टिस सूरज गोविंदराज ने कहा कि मौजूदा एक साल की अवधि बहुत कम है, क्योंकि कई देश छह महीने से कम वैधता वाले पासपोर्ट पर वीजा नहीं देते। यह टिप्पणी बेंगलुरु के अजीत रंका की याचिका पर सुनवाई के दौरान आई, जिनका पासपोर्ट आपराधिक धाराओं के तहत केस दर्ज होने के बाद रिन्यू नहीं किया गया था। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जमीनी हकीकत को देखते हुए इस पर नई नीति बनाएं।
ख़ास क्यों
यह फैसला उन भारतीय नागरिकों के लिए राहत की उम्मीद है जो आपराधिक मामलों में फंसे हैं और काम या निजी कारणों से विदेश यात्रा करना चाहते हैं। पासपोर्ट की कम वैधता के कारण अक्सर वीजा मिलने में दिक्कत आती है, जिसे कोर्ट ने संज्ञान में लिया है।
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