घरेलू महिला का काम अमूल्य: कर्नाटक HC ने मुआवजा बढ़ाया, 4.55 लाख से बढ़कर हुआ 6.52 लाख
· India · Indian Express, The Hindu
कर्नाटक HC ने एक सड़क हादसे के मामले में मुआवजे की रकम 4.55 लाख से बढ़ाकर 6.52 लाख रुपये कर दी है। जस्टिस Chillakur Sumalatha ने सुनवाई के दौरान कहा कि महिला की शैक्षणिक योग्यता या प्रोफेशनल बैकग्राउंड उसे गृहणी की भूमिका से अलग नहीं करता। कोर्ट ने साफ किया कि घर संभालना एक जेंडर-न्यूट्रल काम है, जिसमें परिवार की सेवा शामिल है। यह फैसला Bengaluru के Motor Accident Claims Tribunal के 2018 के आदेश को पलटते हुए आया है, जो 2013 के एक सड़क हादसे से जुड़ा था।
ख़ास क्यों
यह फैसला एक अहम कानूनी नजीर है। इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षित या कामकाजी महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घरेलू काम का आर्थिक मूल्य है और दुर्घटना मुआवजे के दावों में इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
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