बेंगलुरु: कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, प्लान मंजूरी के बाद नहीं थोप सकते नई शर्तें
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के तहत आने वाले नगर निगम बिल्डिंग प्लान स्वीकृत होने के बाद ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी करने के लिए नई शर्तें नहीं थोप सकते। जस्टिस बी.एम. श्याम प्रसाद ने के.एन. वेणुगोपाल और अन्य की याचिका पर यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ताओं को बेंगलुरु ईस्ट नगर निगम के टाउन प्लानिंग विभाग के उस कम्यूनिकेशन को चुनौती दी थी, जिसमें सड़क चौड़ी करने के लिए 765.46 वर्ग मीटर जमीन छोड़ने को कहा गया था, जबकि फरवरी 2024 में BBMP ने उनके निर्माण को मंजूरी दी थी। अदालत ने कहा कि किसी भी कानून में ऐसे बाद के नियम जोड़ने का प्रावधान नहीं है।
ख़ास क्यों
इस फैसले से बेंगलुरु के प्रॉपर्टी मालिकों और डेवलपर्स को नगर निगमों की मनमानी शर्तों से राहत मिलेगी और शहरी विकास में पारदर्शिता आएगी।
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