हिन्दू मैरिज एक्ट में बदलाव की मांग, मद्रास हाईकोर्ट ने कही बड़ी बात
· India · Indian Express, The Hindu
मद्रास हाईकोर्ट ने हिन्दू मैरिज एक्ट के सेक्शन 15 में संशोधन का सुझाव दिया है, ताकि तलाक की अपील लंबित रहने के दौरान दोबारा शादी को लेकर असमंजस की स्थिति न रहे। जस्टिस जी आर स्वामीनाथन और जस्टिस एम डी सुमती की बेंच ने यह टिप्पणी एक पति की याचिका खारिज करते हुए की। कोर्ट ने कहा कि शादी का अधिकार एक मानवाधिकार है। मूल शादी 3 जून 2001 को हुई थी और पत्नी ने मार्च 2021 में क्रूरता के आधार पर तलाक लिया था।
ख़ास क्यों
यह फैसला वैवाहिक विवादों में कानूनी पेंच को दूर करता है, जिससे यह तय होगा कि अपील लंबित रहने के बावजूद तलाकशुदा लोग कितनी जल्दी दोबारा शादी कर सकते हैं।
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