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महाराष्ट्र में अब मराठी भाषा अनिवार्य, ऑटो-टैक्सी ड्राइवरों पर नया नियम

· India · Indian Express, The Hindu, LiveMint

महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो-रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य कर दिया है। महाराष्ट्र मोटर व्हीकल (थर्ड अमेंडमेंट) रूल्स, 2026 के तहत, भाषा में दक्षता साबित न कर पाने वाले ड्राइवरों का लाइसेंस और पब्लिक सर्विस व्हीकल बैज 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। बार-बार नियम तोड़ने पर लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द हो सकता है। यह नियम ऐप-आधारित कैब ड्राइवरों पर भी लागू होगा, ताकि वे यात्रियों से बेहतर संवाद कर सकें।

ख़ास क्यों

यह फैसला राज्य में काम करने वाले हजारों प्रवासी ड्राइवरों की आजीविका को सीधे प्रभावित करेगा और उनके रोजगार के अवसरों को सीमित कर सकता है।

मूल ख़बर पढ़ें — Indian Express

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