सोशल मीडिया पर मानहानि पोस्ट करने वालों पर शिकंजा, महाराष्ट्र सरकार ला रही नया कानून
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महाराष्ट्र सरकार की एक समिति ने सोशल मीडिया पर मानहानि फैलाने वाली सामग्री को अपराध की श्रेणी में लाने के लिए BNS में राज्य स्तर पर संशोधन का प्रस्ताव दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2015 में IT Act की धारा 66A को रद्द किए जाने के बाद ऑनलाइन मानहानि से निपटने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया है। फिलहाल यह प्रस्ताव विधि और न्याय विभाग के पास है। समिति ने BNS संशोधन का विकल्प चुना क्योंकि यह समवर्ती सूची में आता है, जिसके लिए केंद्र और राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होगी। इससे पहले राज्य सरकार ने Maharashtra Police Act या केंद्रीय IT Act में संशोधन करने पर विचार किया था, लेकिन उन विकल्पों को खारिज कर दिया गया।
ख़ास क्यों
अगर यह कानून लागू होता है, तो ऑनलाइन स्पीच के लिए आपराधिक सजा का प्रावधान फिर से शुरू हो जाएगा, जिससे भारत में सोशल मीडिया मानहानि से निपटने के लिए नए कानूनी मिसाल कायम हो सकते हैं।
मूल ख़बर पढ़ें — Indian Express
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