पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, दादा-दादी को सौंपनी होगी 5 साल के बच्चे की कस्टडी
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पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने आदेश दिया है कि 5 साल के बच्चे की कस्टडी उसकी मां को सौंपी जाए। पति की दिसंबर 2025 में मौत के बाद महिला ने जून 2026 में ससुराल छोड़ दिया था, जिसके बाद उसने हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की थी। कोर्ट ने कहा कि जब तक मां को अयोग्य साबित न किया जाए, बच्चों की कस्टडी में उसका अधिकार सबसे पहले है। मां के वकील अंकित खरबंदा ने बताया कि बच्चे ने भी अपनी मां के साथ रहने की इच्छा जताई थी।
ख़ास क्यों
यह फैसला भारतीय पारिवारिक कानून के तहत मां के कस्टडी अधिकारों को स्पष्ट करता है, जिसका असर पंजाब और हरियाणा के ऐसे ही अन्य मामलों पर भी पड़ेगा।
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