नरेंद्र दाभोलकर हत्या में दूसरा आरोपी को बरी, सजा निलंबित
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को सचिन प्रकाशराव औरुरे को 50,000 रुपये के व्यक्तिगत बंधन पर बरी किया, 2013 में तर्कवादी डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के सिर में गोली मारकर हत्या के मामलों में पहले दण्ड के साथ। न्यायाधीशों ने यह शर्त लगाई कि औरुरे को पाटने की पुलिस के पास प्रतिमाह रिपोर्ट करनी होगी, और वर्ष में चार बार दूसरी बार तक रिपोर्टिंग करनी होगी जब तक अपील का फैसला नहीं हो जाता। रक्षा पक्ष ने बताया कि जाँच में अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति की गई और टॉस इडेंटिफिकेशन पर कोई पर्चादित चेज़ नहीं की गई। पिछले मई के विशेष ट्रायल में औरुरे और शरद भाऊसाहेब क़ालासकर को आज़ाद सज़ा मिली थी।
ख़ास क्यों
यह फैसले से यह स्पष्ट होता है कि CBI की जाँच पद्धति पर लगातार नज़र रखी जा रही है और उच्च-प्रोफ़ाइल तर्कवादी हत्या के मामलों में न्यायिक समीक्षा अभी भी सक्रिय है।
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