पटना हाईकोर्ट से झटका, बुजुर्ग मां के 14 लाख चुराने वाले बेटी-बेटे की अग्रिम जमानत खारिज
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पटना हाईकोर्ट ने एक बुजुर्ग महिला के बैंक खाते से 14 लाख रुपये चुराने के आरोपी बेटी और बेटे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी उसे तीर्थयात्रा के बहाने अपने घर ले गए और उसके बैंक खाते से रकम निकाल ली। सुनवाई के दौरान जस्टिस राजीव रॉय ने कहा कि आरोपियों ने बुजुर्ग मां के भरोसे को तोड़ा है, जिससे उनके पास पति की पेंशन के पैसे भी नहीं बचे। अदालत ने कहा कि इन परिस्थितियों में याचिकाकर्ता राहत पाने के हकदार नहीं हैं।
ख़ास क्यों
यह फैसला उन मामलों में कानूनी सख्ती को रेखांकित करता है, जहां परिवार के सदस्य ही बुजुर्ग रिश्तेदारों की आर्थिक लाचारी का फायदा उठाते हैं।
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