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बिहार में शोर पर लगाम: पटना HC का बड़ा आदेश, रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बैन

· India · The Hindu, Indian Express

पटना HC ने राज्य में ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती दिखाते हुए DJ और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर कड़े निर्देश जारी किए हैं। जस्टिस राजीव रॉय की बेंच ने रात 9:55 बजे के बाद लाउडस्पीकर पर पूरी तरह रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि दिन के समय भी आवाज तय सीमा में रहे और अस्पताल व स्कूलों के पास साइलेंट मोड का पालन हो। DM और SP को Noise Pollution Rules, 2000 और Motor Vehicles Act, 1988 के तहत कार्रवाई करने को कहा गया है।

ख़ास क्यों

कोर्ट का यह फैसला आम लोगों को शोर से राहत दिलाने के लिए है। इससे बिहार भर के बैंक्वेट हॉल और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के कामकाज पर सीधा असर पड़ेगा, साथ ही सड़क हादसों में कमी लाने में भी मदद मिलेगी।

मूल ख़बर पढ़ें — The Hindu

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