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RBI का निर्देश, बैंक डिपॉजिट पर रेगुलेटर के तौर पर न हो उसका जिक्र

· Business · Economic Times

भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से कहा है कि वे अपनी रेटिंग रिपोर्ट में बैंक डिपॉजिट के रेगुलेटर के तौर पर RBI का नाम न लिखें। यह निर्देश करीब दस दिन पहले दिया गया। फरवरी 2026 के SEBI नियमों के तहत रेटिंग फर्मों के लिए प्रेस रिलीज में वित्तीय क्षेत्र के रेगुलेटर का खुलासा करना जरूरी है। इस रोक के बाद रेटिंग एजेंसियां बैंक डिपॉजिट की रेटिंग देना पूरी तरह बंद कर सकती हैं। RBI ने इस निर्देश की कोई वजह नहीं बताई है।

ख़ास क्यों

इस कदम से निवेशकों और बैंकों को डिपॉजिट की सुरक्षा का स्वतंत्र आकलन मिलना बंद हो सकता है, जिससे depositors का व्यवहार और बाजार की स्थिरता प्रभावित हो सकती है।

मूल ख़बर पढ़ें — Economic Times

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