पेपर लीक मामलों की जांच पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्यों को नोटिस
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें पेपर लीक मामलों में तय समय पर जांच और स्पीडी ट्रायल के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर बनाने की मांग की गई है। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की अगुवाई वाली बेंच ने वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। याचिका में दोषियों और उनके परिजनों की संपत्ति कुर्क करने के साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि 3 मई को हुए NEET-UG पेपर लीक के बाद उन्होंने यह याचिका दाखिल की, जिससे लाखों छात्र प्रभावित हुए थे। याचिका में यह भी कहा गया है कि जून 2024 से पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट लागू होने के बावजूद लीक की घटनाएं रुक नहीं रही हैं।
ख़ास क्यों
यह याचिका देश भर के उन लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी है जो निष्पक्ष परीक्षाओं पर निर्भर हैं। साथ ही, इसमें परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों की संपत्ति जब्त करने के लिए कड़े नियमों की मांग की गई है।
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