फांसी की सजा खत्म करने की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
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सुप्रीम कोर्ट ने 2017 की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें फांसी की सजा की जगह जहरीला इंजेक्शन या बिजली का झटका देने जैसे कम दर्दनाक विकल्प मांगने की मांग की गई थी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि कोर्ट विधायिका को सजा का कोई खास तरीका अपनाने का निर्देश नहीं दे सकता। हालांकि, फैसले में केंद्र को एक्सपर्ट कमेटी के जरिए मौत की सजा देने के तरीकों की व्यापक समीक्षा करने की छूट दी गई है ताकि दर्द कम किया जा सके और कैदी की गरिमा बनी रहे। केंद्र ने 2018 में हलफनामा देकर कहा था कि फांसी एक तेज और सरल तरीका है और दूसरे विकल्प जरूरी नहीं कि कम दर्दनाक हों। सीनियर एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा ने याचिका दायर कर मांग की थी कि मौत की सजा पाने वाले कैदी को खुद तरीका चुनने का विकल्प दिया जाना चाहिए।
ख़ास क्यों
इस फैसले से देश में मौत की सजा को लेकर पुरानी स्थिति बनी हुई है और यह तय हो गया है कि फांसी ही मौत की सजा देने का एकमात्र कानूनी तरीका रहेगा।
मूल ख़बर पढ़ें — Hindustan Times
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