UP Gangsters Act पर SC की सख्त टिप्पणी, कहा- कानून का हो रहा गलत इस्तेमाल
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SC ने UP Gangsters Act में गंभीर खामियां निकालते हुए कहा कि यह कानून निर्दोषों के खिलाफ प्रतिशोध लेने का जरिया बन गया है। जस्टिस J B Pardiwala और K Vinod Chandran की बेंच ने कहा कि 'Gang Chart' के आधार पर बिना किसी स्पष्ट अपराध के सजा देना संवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ है। कोर्ट ने माना कि यह कानून प्रशासनिक मनमर्जी पर आधारित है और इसमें न्यायिक सुरक्षा का अभाव है।
ख़ास क्यों
यह फैसला UP में कानूनी सुरक्षा के लिहाज से अहम है। कोर्ट की टिप्पणी के बाद राज्य में इस कानून के तहत होने वाली गिरफ्तारियों और मुकदमों की प्रक्रिया पर सवाल उठने तय हैं, जिससे मानवाधिकारों के उल्लंघन और गलत मामलों में फंसाए जाने के जोखिम को कम करने का दबाव बढ़ेगा।
मूल ख़बर पढ़ें — Times of India
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