BharatBriefly
Read less. Ask more.

Intelligent News Feed

Loading…

सिंबि ने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ग्राहकों को सिक्योरिटीज जमानत पर रख कर लोन लेने की अनुमति दी

· Business · Economic Times

सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने स्पष्ट किया है कि डिस्क्रेशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस (PMS) के ग्राहकों को अपनी डेमैट शेयर को गारंटीकृत लोन के लिए जमानत पर रखने की अनुमति है। इस निर्णय के तहत ये ग्राहक अपने डेमैट अकाउंट के लाभार्थी रहते हैं और अपने निवेश को Collateral के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मार्गदर्शन Share India Securities के सवाल पर जारी किया गया था और यह भी कहा गया कि जमानत सिर्फ ग्राहक के स्वैच्छिक निर्णय पर और उनके अपने लाभ के लिए होनी चाहिए।

ख़ास क्यों

इस फैसले से डिस्क्रेशनरी PMS ग्राहक अब अनिश्चितता के बिना अपने पोर्टफोलियो को व्यक्तिगत निधि व्यवस्था के लिये जमानत पर रख सकते हैं, बिना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नियमावली का उल्लंघन किये।

मूल ख़बर पढ़ें — Economic Times

टेलीग्राम पर जुड़ें
ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले। 10,000 सदस्य होने पर हम Android ऐप लॉन्च करेंगे।