SEBI की बड़ी कार्रवाई, SENSEX में हेरफेर पर दो कंपनियों पर लगा बैन
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SEBI ने मार्केट मैनिपुलेशन के मामले में Copthall Mauritius Investment Ltd और Mansi Share and Stock Broking Pvt Ltd को बाजार में ट्रेडिंग से बैन कर दिया है। रेगुलेटर ने 13 अगस्त को SENSEX की क्लोजिंग ऑक्शन के दौरान गड़बड़ी करने के आरोप में दोनों इकाइयों को कुल 3.68 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया है। रेगुलेटर द्वारा इस विशेष ट्रेडिंग विंडो में गड़बड़ी पर औपचारिक कार्रवाई का यह पहला मामला है। जांच में सामने आया कि इस सत्र के दौरान SENSEX में अचानक और कृत्रिम उतार-चढ़ाव आए थे। Copthall ने कथित तौर पर आक्रामक तरीके से खरीदार ऑर्डर दिए और Mansi ने बड़े पैमाने पर बिकवाल ऑर्डर देने के बाद उन्हें रद्द कर दिया। यह आदेश फिलहाल एक एक्स-पार्टे अंतरिम उपाय है।
ख़ास क्यों
यह कार्रवाई क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में रेगुलेटरी निगरानी के लिए एक मिसाल कायम करती है, जिसका उद्देश्य बाजार की शुचिता बनाए रखना और कीमतों में कृत्रिम हेरफेर को रोकना है।
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