FPI निवेशकों के लिए SEBI का बड़ा कदम, अब डिजिटल दस्तावेजों से आसान होगी ऑनबोर्डिंग
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SEBI ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के लिए ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को आसान बना दिया है। नई व्यवस्था के तहत FPI अब IT एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक डिजिटल हस्ताक्षर वाले पावर ऑफ ATTORNEY दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सकेंगे। 20 अगस्त 2026 से लागू होने वाले इन नए नियमों के बाद कस्टोडियन को अधिकृत करने के लिए अब नोटरी, अपोस्टिल या कंसुलर प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी। इस बदलाव का मकसद विदेशी निवेशकों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को तेज करना और भारतीय पूंजी बाजार में कारोबार को आसान बनाना है।
ख़ास क्यों
इस बदलाव से विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार में एंट्री करने में आसानी होगी और अनुपालन से जुड़ी कागजी कार्रवाई कम समय में पूरी हो सकेगी।
मूल ख़बर पढ़ें — Economic Times
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