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AAP के पूर्व MLA नरेश बाल्यान को SC से राहत, जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस

· India · Hindustan Times, Live Law

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के मामले में जमानत खारिज होने के खिलाफ आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान की याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भर दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 अगस्त को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें अदालत ने कहा था कि फोन की गई बातचीत से बाल्यान और गैंगस्टर कपिल सांगवान के बीच सक्रिय आपराधिक गठजोड़ का पता चलता है। बाल्यान को 4 दिसंबर 2024 को MCOCA के तहत गिरफ्तार किया गया था, जब जांचकर्ताओं ने उनका संबंध 17 FIR का सामना कर रहे एक कथित अपराध सिंडिकेट से जोड़ा था। पूर्व विधायक ने खुद को राजनीतिक बदले की भावना का शिकार बताया है और कहा है कि उन्होंने पहले गैंगस्टर के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई थीं।

ख़ास क्यों

यह मामला जनप्रतिनिधियों के खिलाफ संगठित अपराध के आरोपों पर कानूनी कसौटी तय करता है और यह परखता है कि अदालतें फोन टैपिंग जैसे पुख्ता सबूतों के सामने पहले की गई पुलिस शिकायतों को कैसे तौलती हैं।

मूल ख़बर पढ़ें — Hindustan Times

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