UP Gangsters Act पर SC की सख्त टिप्पणी, कानून को बताया 'Stillborn'
· India · The Hindu, Indian Express
SC ने UP Gangsters Act, 1986 को 'Stillborn' यानी जन्म से ही मृत करार दिया है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि यह कानून बिना किसी ठोस अपराध को परिभाषित किए सिर्फ 'गैंगस्टर' का लेबल लगाकर कार्रवाई करने की इजाजत देता है, जो इसका दुरुपयोग बढ़ाता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े मामूली मामलों में इस कानून का इस्तेमाल गलत है। इस टिप्पणी के साथ ही कोर्ट ने MLA अब्बास अंसारी को मिली अंतरिम जमानत को स्थायी कर दिया है।
ख़ास क्यों
यह फैसला राज्य के विशेष कानूनों के दुरुपयोग पर लगाम लगाने के लिहाज से अहम है। SC की यह टिप्पणी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक बड़ा कानूनी नजीर साबित होगी, जिससे आम नागरिकों को मनमाने ढंग से फंसाने पर रोक लग सकेगी।
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