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महिला कोस्ट गार्ड अफसर को परमानेंट कमीशन पर SC सख्त, केंद्र को दिया दो हफ्ते का समय

· India · Hindustan Times, Live Law, ABC News (AU)

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोस्ट गार्ड कमांडेंट प्रियंका त्यागी को परमानेंट कमीशन देने से इनकार के फैसले पर दो हफ्ते में पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने त्यागी को 'उत्कृष्ट अधिकारी' बताते हुए कहा कि जेंडर फ्रेंडली बुनियादी ढांचे की कमी के आधार पर किसी मेधावी अधिकारी को परेशान नहीं किया जा सकता। त्यागी ने 2009 में शॉर्ट सर्विस अफसर के तौर पर ज्वॉइन किया था और अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद वे 14 साल की सीमा पार कर अब तक 17 साल की सेवा पूरी कर चुकी हैं। केंद्र की तरफ से पेश हुए Attorney General आर. वेंकटरमणी ने कोर्ट को बताया कि पिछले महीने लिए गए एक बड़े नीतिगत फैसले के बाद अब महिला अफसरों के लिए परमानेंट कमीशन का रास्ता साफ हो गया है। इस पर बेंच ने सवाल उठाया कि पहले यह विकल्प क्यों नहीं दिया गया और उनके शुरुआती आवेदन से जुड़ी तकनीकी आपत्तियों को खारिज कर दिया।

ख़ास क्यों

सुप्रीम कोर्ट का यह दखल देश के सशस्त्र बलों में जेंडर समानता और संस्थागत जवाबदेही के लिहाज से एक अहम मिसाल है, जो महिला अधिकारियों के करियर की सुरक्षा पर सीधा असर डालता है।

मूल ख़बर पढ़ें — Hindustan Times

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