सुप्रीम कोर्ट ने जूडिशियल सर्विस में प्रॅक्टिस की अवधि घटाई, एक साल करके तय
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सुप्रीम कोर्ट ने जूडिशियल सर्विस में प्रवेश के लिए न्यूनतम प्रॅक्टिस अवधि को तीन साल से घटाकर एक साल कर दिया है और यह नियम तुरंत प्रभावी कर्ल। इसी आदेश में अब नए एक साल की नई शर्त पूरी करने वाले उम्मीदवारों के चयन को मंजूरी दे दी गई है। इससे पूरे भारत में न्यायपालिका की नौकरियों के योग्य आवेदकों की संख्या में वृद्धि होगी। आदेश में भविष्य के चयनों के समय सीमा या अतिरिक्त मानदंडों का ज़िक्र नहीं किया गया है। पिछले नियम को अत्यधिक प्रतिबंधात्मक माना जा रहा था, इसलिए इसे समीक्षा करके इसे घटाया गया है।
ख़ास क्यों
अब एक साल की प्रॅक्टिस करने वाले वकील भी जूडिशियल सर्विस के लिए योग्य हो सकते हैं, जिससे युवा कानूनी पेशेवरों के करियर तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। इससे न्यायपालिका में विविधता बढ़ेगी और खाली पड़ीं नौकरियों की संख्या घट सकती है।
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