सुप्रीम कोर्ट का कड़ा आदेश, अगस्त्यमलाई बायोस्फेयर रिजर्व से हटेंगे अतिक्रमण
· India · The Hindu, Hindustan Times, Moneycontrol
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और केरल में फैले अगस्त्यमलाई बायोस्फेयर रिजर्व से हजारों परिवारों को हटाने के लिए समयबद्ध योजना बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह कदम सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की सिफारिशों के बाद उठाया है। अदालत ने सभी अवैध निर्माण और यूटिलिटी हटाने को कहा है, साथ ही सर्वे और बेदखली प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान की है। बेंच ने यह भी साफ किया है कि जब तक सभी अतिक्रमण नहीं हट जाते, रिजर्व के भीतर वन भूमि का गैर-वन गतिविधियों के लिए डायवर्जन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, राज्य सरकारों को कलाक्काड मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व में बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की संपत्ति के दर्जे पर भी फैसला लेना होगा।
ख़ास क्यों
इस आदेश से जंगल में रहने वाले हजारों परिवारों पर सीधा असर पड़ेगा। साथ ही, पारंपरिक वन निवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए बने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के पालन को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं।
टेलीग्राम पर जुड़ें
ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले। 10,000 सदस्य होने पर हम Android ऐप लॉन्च करेंगे।