AAP गुजरात के सोशल मीडिया अकाउंट बहाल करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) की गुजरात इकाई के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट फिर से बहाल करने का निर्देश दिया। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने पार्टी की याचिका पर यह अंतरिम आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि आपत्तिजनक सामग्री हटाने की शर्त पर अकाउंट बहाल किए जा सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी। AAP ने अकाउंट सस्पेंड करने को असंवैधानिक बताते हुए इसे राजनीतिक संवाद में बाधा बताया था।
ख़ास क्यों
यह फैसला राजनीतिक दलों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म सस्पेंड होने के खिलाफ कानूनी नजीर बनेगा। इससे भारत में विपक्षी दलों के मतदाताओं से संवाद करने के तरीके पर सीधा असर पड़ेगा।
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