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105 साल के उम्रकैद कैदी की रिहाई, SC ने उम्र और स्वास्थ्य का दिया हवाला

· India · Times of India, Hindustan Times

Supreme Court ने 1988 के एक हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे 105 साल के रसिक मंडल को स्थायी रूप से रिहा करने का आदेश दिया है। मंडल 1988 से जेल में थे और 1994 में उन्हें दोषी ठहराया गया था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2018 में और Supreme Court ने 2019 में उनकी अपील खारिज कर दी थी। कोर्ट ने उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए कहा कि उन्हें अब और जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है।

ख़ास क्यों

यह फैसला बुजुर्ग कैदियों के मामलों में दया और करुणा का एक बड़ा उदाहरण पेश करता है, जिससे लंबी सजा काट रहे अन्य बुजुर्ग कैदियों के लिए भी ऐसे मामलों पर विचार करने का रास्ता साफ हो सकता है

मूल ख़बर पढ़ें — Times of India

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