UGC की नई इक्विटी रेगुलेशंस पर SC का रुख, सरकार ने कहा- अभी जारी है समीक्षा
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20 अगस्त 2026 को CJI Surya Kant, Justice Joymalya Bagchi और Justice V Mohana की बेंच ने केंद्र सरकार को सुना। सॉलिसिटर जनरल Tushar Mehta ने बताया कि 2026 की UGC इक्विटी रेगुलेशंस पर फिर से विचार किया जा रहा है। कोर्ट ने UGC को चार हफ्ते में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद याचिकाकर्ता दो हफ्ते में अपना जवाब दे सकेंगे। जनवरी 2026 में SC ने इन नियमों को 'अस्पष्ट' बताते हुए उन पर रोक लगा दी थी। फिलहाल 2012 के पुराने नियम ही लागू रहेंगे।
ख़ास क्यों
यह मामला विश्वविद्यालयों में जाति आधारित भेदभाव से जुड़े नियमों के भविष्य को तय करेगा। इसका सीधा असर छात्रों के एडमिशन, स्कॉलरशिप और कैंपस पॉलिसी पर पड़ेगा। जब तक कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आता, तब तक संस्थान 2012 के पुराने नियमों के तहत ही काम करेंगे।
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