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हाथी कॉरिडोर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, फसल नुकसान का हवाला देकर नहीं रोके जा सकेंगे रास्ते

· India · NDTV, Indian Express, The Hindu

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जंगली जानवरों द्वारा फसल को नुकसान पहुंचाने को स्थापित हाथी कॉरिडोर को रोकने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। अदालत ने अपने फैसले में 'एलीफेंट कॉरिडोर्स ऑफ इंडिया 2023' रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसे Wildlife Institute of India की तकनीकी मदद से तैयार किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार, देश में चार अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में हाथियों के कॉरिडोर फैले हुए हैं। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि कृषि से जुड़े विवादों के बावजूद इन प्रवासी रास्तों को खुला रखना पारिस्थितिकी के लिहाज से बेहद जरूरी है। यह फैसला देश भर में वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों के लिए एक मजबूत कानूनी मिसाल कायम करता है।

ख़ास क्यों

इस न्यायिक फैसले के बाद संरक्षणविदों और वन्यजीव अधिकारियों को स्थानीय कृषि बाधाओं से हाथियों के प्रवासी रास्तों को सुरक्षित रखने में बड़ी मदद मिलेगी।

मूल ख़बर पढ़ें — NDTV

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